आर्टिकल 33 - Axtarish в Google
अनुच्छेद 33 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो ...
अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है । इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन को सुनिश्चित करना है। इसलिए कथन 3 सही है।
1. संविधान क्या है? संविधान देश का सर्वोच्च विधी है। यह सरकार/राज्य/संस्थानों के मौलिक संहिता, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण देता है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ...
33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to Forces, etc. · (a)the members of the Armed Forces; or · (b)the ...
21 мая 2023 г. · भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 33 की परिभाषा · 1. सभी सशस्त्र बल (पुलिस बल, रेलवे आदि सभी), सेना (जल, थल, वायु तीनों) के सैनिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर। · 2. · 3.
28 июн. 2021 г. · अनुच्छेद 33: यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधित कर सके। · अनुच्छेद 34: यह मौलिक अधिकारों पर ...
Article 33 empowers Parliament to make laws that would restrict the application of fundamental rights to members of the Armed Forces and intelligence ...
1. अनुच्छेद-33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्य कानून को मात्र उसी दशा में चुनौती दे सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो न कि कानूनी अधिकारों का। 2. भारत के संविधान में विस्तृत प्रावधान हैं जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ की घोषणा ...
21 февр. 2024 г. · अनुच्छेद 33 के तहत, भारत की संसद के पास सशस्त्र बलों और पैरा-मिलिट्री के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है।
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