संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा किसी दानपत्र (हिब्बा) या वसीयतनामा न संपादित करने की स्थिति में, उसकी संतान या संबंधी द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर स्थानापन्न होना ही उत्तराधिकार है। |
विवरण. संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा किसी दानपत्र (हिब्बा) या वसीयतनामा न संपादित करने की स्थिति में, उसकी संतान या संबंधी द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर स्थानापन्न होना ही उत्तराधिकार है। |
"उतराधिकार" एक कानूनी शब्द है जो संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, विशेषकर विवादों और सम्पत्ति विवादों के संदर्भ में। इसका अर्थ होता है "उतरनेवाला अधिकार" या "उतरने का हक"। यह शब्द भारतीय कानून में प्रचलित है, ... |
उत्तराधिकार संज्ञा पुं॰ [सं॰] किसी के मरने के पीछे उसके धनादि का स्वत्व । वरासत । अंतिम बार ७ वर्ष पहले OctraBot द्वारा संपादित किया गया. भाषाएँ. English · Malagasy · नेपाली · संस्कृतम्. विक्शनरी. |
ना॰ [सं॰] कुनै व्यक्ति मरेपछि वा उसको हक छुटेपछि निजको सम्पत्ति, अधिकार वा पद आदि पाउने हक । श्र उत्तराधिकारी— वि॰ उत्तराधिकार पाउने; हकवाला । उदाहरण. सम्पादन गर्नुहोस्. अनुवाद. सम्पादन गर्नुहोस्. अङ्ग्रेजी:. |
Description. संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा किसी दानपत्र (हिब्बा) या वसीयतनामा न संपादित करने की स्थिति में, उसकी संतान या संबंधी द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर स्थानापन्न होना ही उत्तराधिकार है। |
किसी के मरने के पीछे उसके धनादि का स्वत्व, वरासत; किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति का अधिकार; किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी सम्पत्ति का अधिकार. हिन्दवी डिक्शनरी पर 'उत्तराधिकार' से संबंधित विस्तृत अर्थ खोजिए। |
राज्य के उत्तराधिकार (succession of states) का विषय उन दो राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण से संबंध रखता है, जिनमें एक होता है तिरोहित या विलुप्त राज्य (वह राज्य जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसी का ... |
12 апр. 2020 г. · किसी धन, सम्पत्ति, जायदाद या हक के मालिक की मृत्यु के बाद उसके धन, सम्पत्ति, जायदाद या हक का क़ानूनी हक़दार व्यक्ति, मृतक का उत्तराधिकारी, वारिस कहलाता हैं। |
14 окт. 2024 г. · सामान्य तौर पर, उत्तराधिकार को किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति में उसके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को अधिकारों एवं दायित्वों के अंतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों एवं सिखों पर ... |
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