12 сент. 2014 г. · इसलिए 14 जुलाई, 1947 को संविधान सभा के चौथे सत्र की शुरुआत से पहले सभा के कांग्रेसी सदस्यों ने भाषा के मसले पर मतदान किया। इसमें हिन्दी के पक्ष में 63 और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 वोट मिले। ऐसे ही ... |
14 сент. 2016 г. · संविधान सभा में भाषा-विषय पर हुई यह बहस लगभग 278 पृष्ठों में मुद्रित हुई। सहमति हुई कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किंतु देवनागरी में लिखे जाने वाले अंकों तथा अंग्रेजी को 15 साल या उससे अधिक अवधि ... |
संघ संविधान समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि संघ की. संसद की भाषा हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी होगी और सदस्यों को अपनी. मातृभाषा का प्रयोग करने की छूट होगी। प्रांतीय संविधान समिति ने यह. सिफारिश की कि प्रातीय विधान मंडलों में कामकाज ... |
14 сент. 2024 г. · परंतु इसके साथ शर्त रख दी गई कि संविधान लागू होने के 15 साल बाद तक अंग्रेजी ही केंद्रीय कामकाज की मुख्य भाषा रहेगी. उसके बाद अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को वह स्थान दिया जाएगा. लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध ... |
13 июн. 2024 г. · ... में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी: परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः. |
संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 ... |
8 июн. 2022 г. · तीसरा कारण यह कि भारत में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं होने के कारण इंग्लिश भाषा को संपर्क भाषा की तरह प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखे जाने के मुझे उसका ... |
14 сент. 2020 г. · काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी को अंग्रजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ... |
विदित हो कि 26 जनवरी, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी सहित 14 भाषाओं को आठवीं सूची में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा गया था। संविधान के मुताबिक 26 जनवरी, 1965 में हिंदी को अंग्रेज़ी के स्थान ... |
9 сент. 2023 г. · भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के शुरू में स्पष्ट उल्लेख है कि “संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी”, उसके आगे के अनुच्छेदों में बताया गया था हालांकि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, सभी आधिकारिक कार्यों का निष्पादन ... |
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