अनुच्छेद 70 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा ... |
1. संविधान क्या है? ... संविधान देश का सर्वोच्च विधी है। यह सरकार/राज्य/संस्थानों के मौलिक संहिता, संरचनाओं, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाले ढांचे का विवरण देता है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ... |
70. Discharge of President's functions in other contingencies. Parliament may make such provision as it thinks fit for the discharge of the functions of the ... |
अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ; अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में अध्यक्षों के कार्यों का निर्वहन। ; अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़ा मामला। ; अनुच्छेद 72, किसी मामले में ... |
अनुच्छेद 70 कहता है कि संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 70 के तहत संसद आकस्मिकता की स्थिति ... |
Draft Article 57 (Article 70) was debated on 29 December 1948. It gave the President residuary powers to discharge his/her functions. |
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